उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला पर एक साल के लिए बैन लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 से आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश में गुटखा-पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी रोक रहेगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। आयुक्त ने कहा कि खाद्य पदार्थों में तंबाकू-निकोटिन प्रतिबंधित होने के बावजूद इन उत्पादों में उपयोग हो रहा था, जनस्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिबंध जरूरी था। वहीं इसपर आमजन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, आमजन का कहना है कि तंबाकू जैसे उत्पादों का आमजन पर बुरा ही प्रभाव पड़ता है और इसपर प्रतिबंध लगाना एक अच्छी पहल है।
