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देहरादून में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है, जिसके तहत कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आपदा की स्थिति और शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
किन को क्या गया प्रतिबंध
– *सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन:* उक्त स्थानों और उनके आसपास 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
– *लाउड स्पीकर और डीजे:* बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
– *हथियार और लाठी-डंडे:* किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
कौन से क्षेत्र आएंगे दायरे में
1. घण्टाघर
2. चकराता रोड
3. गांधी पार्क
4. सचिवालय रोड
5. न्यू कैंट रोड
6. सहस्त्रधारा रोड
7. नेशविला रोड
8. राजपुर रोड
9. ई०सी० रोड
10. सहारनपुर रोड
11. परेड ग्राउंड
12. सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड
